itr kaise bhare online 2023|how to itr kaise bhare online |Income tax return filing 2023-24 |Itr kaise bhare

Itr Kaise Bhare Online 2023:-हेलो दोस्तों आप सभी स्वागत करते हुआ जानकारी देना चाहते है की  भारत देश की जनसंख्या लगभग सवा सौ करोड़ हे सरकार सभी नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं प्रदान करती है ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिस का कुछ भाग सरकार इनकम टैक्स वसूल करके इकट्ठा करती है|

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लोगों द्वारा अपनी आमदनी का कुछ भाग टैक्स के रूप में चुकाया जाता है, जिसे इनकम टैक्स कहते है| इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपने देश में होने वाली गतिविधियों तथा जनता को मूलभूत सुविधाएं और योजनाएं के रूप में इस्तेमाल करती हैं| आईटीआर फार्म के तहत हमें केंद्र सरकार को अपनी आमदनी खर्च तथा किए गए निवेश का वार्षिक ब्यौरा देना होता है| इसे इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है|

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Itr कैसे फाइल करना होता है :- अगर आपकी कुल कमाई (2.5 लाख रुपये से अधिक) टैक्स के दायरे में आती है तो उसे ITR फाइल करना होता है। कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौनसी टैक्स रेजिम (Tax Regime) चुनी है। वर्ष 2020 के बजट में केन्द्रीय सरकार ने नई टैक्स रेजिम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लेब रेट पहली टैक्स रेजिम से अलग है। हालाँकि, लोगों के पास ये विकल्प है कि वो पुरानी टैक्स रेजिम के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते हैं या नई के अंतर्गत। आप जो भी टैक्स रेजिम चुनेंगें लागू टैक्स दरें उसी के अनुरूप होंगी। नीचे टेबल में दोनों टैक्स रेजिम में लागू टैक्स दरों के बारे में बताया गया है। आप तुलना कर सकते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर चुन सकते हैं।

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Itr ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य हैं :-

  • 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) या वो जो टैक्स रिफंड का दावा करते हैं, उन्हें ऑनलाइन ही ITR फाइल करना होगा। हालांकि, अतिवरिष्ठ नागरिक (80 या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति) ITR 1 या 4 फाइल करने के लिए मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ITR फाइल का विकल्प चुन सकते हैं।
  • हर कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITR फाइल करना जरूरी होता है।
  • एक फर्म या व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) जिसका धारा 44AB के तहत ऑडिट होना है, उस को ITR ई-फाइल ही करना होता है।
  • जिस व्यक्ति ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 90, 90A या 91 के तहत टैक्स छूट का दावा किया है, उसे ऑनलाइन ITR फाइल करना जरूरी है।
  • जिन टैक्स का भुगतान करने वाले भारतीयों की देश से बाहर प्रॉपर्टी है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैक्स रिटर्न जमा करना ज़रूरी है
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  • Itr Return Filing Karne ke important document:-यदि आप भी itr return फाइल करना चाहते है तो आपको कुछ जरुरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है  जो की इस प्रकार से 
  • पैन कार्ड 
  • . बैंक पासबुक 
  • . बैंक स्टेटमेंट 
  • . सैलरी स्लिप 
  • . टीडीएस सर्टिफिकेट 
  • . फॉर्म 16 A/16b/16c
  • .फॉर्म 26 As 
  • How To Itr Return file online apply 2023:- Itr Return फाइल करने के लिए आपको इन स्टेप्स  फलों करना होगा इस प्रकार से 
  • . Itr Return faile भरने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा जो की इस प्रकार से 
  •  पेज पर आने के बाद आपको Login के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो की इस प्रकार से 
  • . जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो की इस प्रकार से 
  • . जंहा पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज कर continue पर क्लिक करना होगा 
  • . जिसके बाद आपको E फ़ैल में आना होगा जिसके बाद एके पूरा डिटेल्स खुलेगा 
  • Important Links
  • Itr Return Fail-Click Here
  • Official websait-Click Here
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